देश की खबरें | आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. एमपी-एमएलए अदालत ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्‍य संजय सिंह के खिलाफ अभद्र भाषा के उपयोग के मामले में गैर ज़मानती वारंट जारी किया है।

लखनऊ, दो फरवरी एमपी-एमएलए अदालत ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्‍य संजय सिंह के खिलाफ अभद्र के उपयोग के मामले में गैर ज़मानती वारंट जारी किया है।

न्यायाधीश पीके राय ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 17 फरवरी तय की है।

उल्‍लेखनीय है कि सांसद संजय सिंह ने 12 अगस्त, 2020 को लखनऊ में एक पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया था कि राज्य सरकार एक विशेष जाति का पक्ष ले रही है। उसके बाद उनके खिलाफ हजरतगंज थाने पर भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

विवेचना के बाद पुलिस ने सात सितंबर 2020 को सांसद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया और अभियोजन की स्‍वीकृति भी प्राप्‍त कर ली।

इसके बाद एमपी/एमएलए अदालत ने चार दिसंबर, 2020 को आरोप पत्र पर संज्ञान लेकर सांसद संजय सिंह को सम्‍मन जारी कर दिया जिसको उन्‍होंने उच्‍च न्‍यायालय में चुनौती दी थी।

सिंह के वकील ने मंगलवार को एमपी-एमएलए अदालत से अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने का अनुरोध किया, लेकिन सरकारी वकील के तर्कों के बाद न्यायाधीश ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि उन्हें आज तक जमानत नहीं मिली है।

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