देश की खबरें | नोएडा: जीआरएपी तीन मानदंड का उल्लंघन करने वालों पर 1.56 करोड़ रुपये का जुर्माना

नोएडा, चार नवंबर गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने शनिवार को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) तीन मानदंडों का उल्लंघन करने वालों पर 1.56 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि उल्लंघन के लिए जिन पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें निर्माण कंपनी एलएंडटी और एक सरकारी ठेकेदार शामिल है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 10 में निजी समूह हाउजिंग परियोजना रेनॉक्स, नोएडा सेक्टर 43 में रोजबेरी और ग्रेटर नोएडा में ड्रीमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स पर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

बयान में कहा गया है कि एलएंडटी और नोएडा प्राधिकरण के एक ठेकेदार के अलावा प्रदूषण रोधी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के 11 अन्य मामलों में 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘जिले में प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए प्रभावी कार्रवाई करने के लिए मैंने खुद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ विभिन्न निर्माणाधीन स्थलों पर स्थिति का निरीक्षण किया। आज कुल 1.56 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।’’

इस बीच, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने शनिवार को कहा कि उनका विभाग जीआरएपी तीन दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर रहा है और गैर-जरूरी निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदूषण रोधी मानदंडों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है।

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