देश की खबरें | नोएडा: बहुचर्चित बाइक घोटाले में मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज

नोएडा(उप्र), नौ जुलाई हजारों करोड़ रुपये के बहुचर्चित बाइक बोट घोटाले के मुख्य आरोपी संजय भाटी की 27 मामलों में जमानत याचिका बृहस्पतिवार को जनपद गौतमबुद्ध नगर न्यायालय ने खारिज कर दी।

सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बताया, ‘‘ बाइक बोट घोटाले के मुख्य आरोपी संजय भाटी की जनपद गौतमबुद्ध नगर न्यायालय में 56 मामलों में जमानत याचिका लगी हुई है।’’

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सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया, ‘‘ अपर जिला न्यायाधीश द्वितीय इंद्र प्रीत सिंह जोश की अदालत में आज 27 मामलों में उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। ’’

उन्होंने बताया, ‘‘ दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह सुनने के बाद न्यायाधीश ने संजय भाटी की 27 मामलों में जमानत याचिका खारिज कर दी।’’

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उन्होंने बताया कि इसी न्यायालय ने संजय भाटी की 10 मामले में जमानत याचिका चार जुलाई को खारिज कर दी थी।

उन्होंने बताया कि बाइक टैक्सी चलाने के नाम पर उक्त कंपनी पर देश के लाखों लोगों से करीब 80 हजार करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप है। इस मामले की जांच मेरठ पुलिस की अपराध शाखा द्वारा की जा रही है।

बाइक बोट कंपनी के संचालक संजय भाटी ने गर्वित इन्नोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनाई थी। इसने प्रत्येक व्यक्ति से कथित तौर पर 62,100 रुपये प्रति बाइक निवेश करवाया तथा एक साल में उन्हें 1,17,000 रुपये 12 मासिक किस्तों में लौटाने का वादा किया था। कंपनी में कथित तौर पर चार लाख से ज्यादा निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है।

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