ताजा खबरें | उच्च न्यायालयों में तदर्थ आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला : सरकार

Get latest articles and stories on Latest News at LatestLY. लंबित मामलों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय की ओर से रास्ता साफ किए जाने के दो महीने बाद, सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि उसे अभी तक किसी भी उच्च न्यायालय से इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

नयी दिल्ली, तीन अप्रैल लंबित मामलों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय की ओर से रास्ता साफ किए जाने के दो महीने बाद, सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि उसे अभी तक किसी भी उच्च न्यायालय से इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी देते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 224ए में उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है।

उन्होंने बताया कि अप्रैल 2021 के अपने आदेश में, उच्चतम न्यायालय ने ऐसी नियुक्तियों के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए थे।

उनके अनुसार, इस साल 30 जनवरी को शीर्ष अदालत की एक अन्य पीठ ने पहले के फैसले में आंशिक संशोधन किया और निर्देश दिया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 224ए को ध्यान में रखते हुए 2 से 5 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन यह संख्या उस उच्च न्यायालय की स्वीकृत संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

शीर्ष अदालत के नवीनतम आदेश के अनुसार, तदर्थ न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ में बैठेंगे और लंबित अपीलों पर फैसला करेंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि सरकार को अभी तक किसी भी उच्च न्यायालय से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।’’

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