Delhi: दिल्ली में मास्क नहीं लगाने पर अब नहीं लगेगा जुर्माना

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के नये मामलों में भारी गिरावट के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना खत्म करने का बृहस्पतिवार को फैसला किया.

(Photo Credit : Pixabay)

नयी दिल्ली: दिल्ली (Delhi) में अब मास्क (Mask) नहीं लगाने पर लोगों पर जुर्माना नहीं किया जाएगा. दिल्ली सरकार (Delhi Government) के स्वास्थ्य विभाग (Health Department) ने शुक्रवार को इस आशय का आदेश जारी किया. हालांकि इस आदेश में लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाते रहने की सलाह दी गयी है. Delhi: मास्क न पहनने पर अब नहीं देना पड़ेगा जुर्माना! DDMA की बैठक में बनी सहमति

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के नये मामलों में भारी गिरावट के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना खत्म करने का बृहस्पतिवार को फैसला किया. उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में सहभागियों के बीच कोविड संबंधी सभी पाबंदियां हटाने पर सहमति थीं.

आदेश में कहा गया है कि लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाते रहना चाहिए लेकिन मास्क नहीं लगाने पर अब जुर्माना नहीं किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव में आ जाएगा. दिल्ली में मास्क नहीं लगाने पर 500 रूपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया था.

केंद्र ने राज्यों एवं संघशासित प्रदेशों को देश में संक्रमण के नये मामलों में भारी गिरावट के मद्देनजर कोविड निषिद्ध उपायों को अब बंद करने पर विचार करने की सलाह दी थी. पाबंदियां हटाने का फैसला एक बैठक में किया गया जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मुख्य सचिव विजय देव और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया.

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