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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी विवाद पर उच्चतम न्यायालय का आदेश, परिसर में कोई तोड़-फोड़ या खुदाई का काम नहीं किया जाए

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को आदेश दिया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) यह निर्धारित करने के लिए कोई तोड़-फोड़ नहीं करे कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर पर बनाई गई है या नहीं.

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी विवाद पर उच्चतम न्यायालय का आदेश, परिसर में कोई तोड़-फोड़ या खुदाई का काम नहीं किया जाए
Supreme Court (Photo Credit- ANI)

नयी दिल्ली, 24 जुलाई: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को आदेश दिया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) यह निर्धारित करने के लिए कोई तोड़-फोड़ नहीं करे कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर पर बनाई गई है या नहीं. यह भी पढ़ें: Gyanvapi Case: ज्ञानवापी पर बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर फिलहाल के लिए रुका सर्वे

शीर्ष अदालत मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका पर सोमवार को दोपहर दो बजे सुनवाई के लिए सहमत हो गई. इस याचिका में वाराणसी की एक अदालत के उस आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है, जिसमें एएसआई को यह पता लगाने के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया है कि मस्जिद का निर्माण मंदिर पर किया गया था या नही.

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मस्जिद समिति की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी की दलील का संज्ञान लिया कि मामले में तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए.

शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को एएसआई की टीम को यह सूचित करने का निर्देश दिया कि मस्जिद परिसर में ‘तोड़-फोड़ का कोई कार्य’ या खुदाई नहीं होनी चाहिए. पीठ ने कहा, “हम (याचिका पर) दोपहर दो बजे सुनवाई करेंगे.”

वाराणसी की एक अदालत ने शुक्रवार को काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित मां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए वजूखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक एवं वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दी थी. जिला न्यायाधीश ए के विश्वेश ने एएसआई को सर्वेक्षण कार्यवाही की वीडियो क्लिप और तस्वीरों के साथ चार अगस्त तक अदालत में एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था.

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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 24, 2023 11:56 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).