देश की खबरें | नीतीश कटारा हत्याकांड : अदालत ने सुखदेव यादव को बेटी की शादी में हिरासत पैरोल पर जाने की अनुमति दी
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, चार दिसंबर दिल्ली उच्च न्याायलय ने नीतीश कटारा की हत्या के जुम में 20 साल जेल की सजा काट रहे सुखदेव यादव उर्फ पहलवान को अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए हिरासत पैरोल पर जाने की अनुमति दे दी ।

न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने पहलवान को छह दिसंबर को अपनी बेटी की शादी और अन्य रस्मों के लिए पांच दिनों के हिरासत पैरोल पर कुशीनगर जाने की अनुमति दे दी।

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उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि जेल प्रशासन पहलवान को शादी के लिए उसके पैतृक स्थान तक ले जाएगा और हिरासत पैरोल खत्म होने पर वापस लेकर आएगा।

पहलवान ने पैरोल पर रिहा करने का अनुरोध किया था। अदालत ने कहा कि गवाहों द्वारा खतरे की आशंका के आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता ।

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पहलवान की ओर से पेश अधिवक्ता कन्हैया सिंघल ने कहा कि पैरोल का आवेदन खारिज करने के दिल्ली सरकार के गृह विभाग के आदेश को उसने चुनौती दी है। अधिवक्ता ने कहा कि पहलवान को बेटी की शादी तय करने के लिए 2019 में भी पैरोल पर रिहा किया गया था और उसने राहत का दुरुपयोग नहीं किया।

नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा और राज्य की ओर से पेश वकील ने पैरोल याचिका का विरोध किया।

नीतीश कटारा की 2002 में हत्या कर दी गयी थी। मामले में विकास यादव, उसके चचेरे भाई विशाल को 25 साल जेल की सजा सुनायी गयी थी। मामले में पहलवान को 20 जेल की सजा दी गयी थी।

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