देश की खबरें | ओडिशा में रात्रि कर्फ्यू का समय एक घंटे बढ़ा, बारहवीं तक ऑफलाइन कक्षाएं स्थगित
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. कोविड-19 के मामले बढ़ने और ओडिशा में पिछले 72 घंटे में ओमीक्रोन के और मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने बुधवार को रात्रि कर्फ्यू एक घंटा बढ़ाने और 12वीं तक की ऑफलाइन कक्षाएं रोकने का निर्णय किया।
भुवनेश्वर, पांच जनवरी कोविड-19 के मामले बढ़ने और ओडिशा में पिछले 72 घंटे में ओमीक्रोन के और मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने बुधवार को रात्रि कर्फ्यू एक घंटा बढ़ाने और 12वीं तक की ऑफलाइन कक्षाएं रोकने का निर्णय किया।
विशेष राहत आयुक्त पी. के. जेना ने कहा कि नए प्रतिबंध सात जनवरी की सुबह पांच बजे से एक फरवरी की सुबह पांच बजे तक प्रभावी रहेंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य के शहरी इलाकों में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा, जबकि पहले रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि रात्रि कर्फ्यू के दौरान केवल आवश्यक गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी।
एसआरसी ने कहा कि पिछले पांच महीने में कोविड-19 के रोजाना मामले पहली बार एक हजार से अधिक होने के बाद नए दिशानिर्देशों की घोषणा की गई है।
जेना ने कहा कि ओमीक्रोन का प्रसार डेल्टा स्वरूप की तुलना में तीन गुना अधिक है और पिछले चार-पांच दिनों में ओडिशा में संक्रमण के मामलों में तेजी आई है।
उन्होंने कहा, ‘‘लगता है कि ओडिशा में कोविड-19 के नई लहर की शुरुआत हो गई है।’’
जेना ने कहा कि सरकार ने शादियों एवं उपनयन संस्कार में अतिथियों की संख्या 100 तक सीमित कर दी है। ‘बारात’ में केवल 30 लोग शामिल हो सकते हैं।
सरकारी एवं निजी कार्यालय 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकते हैं और 12वीं तक ऑफलाइन कक्षाएं नहीं चलेंगी। बहरहाल, ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी और मैट्रिक की परीक्षा भी होगी।
एसआरसी ने एक आदेश में कहा कि सरकारी बैठकों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिकतम 100 लोग हिस्सा ले सकेंगे।
इसने कहा कि सिनेमा हॉल अधिकतम 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे। इसी तरह होटल और बार भी 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किए जा सकेंगे।
आदेश में कहा गया कि ‘जातरा’ और ओपन एयर थियेटर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कर एक हजार दर्शकों के साथ संचालित हो सकेंगे लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम या व्यापार मेले की अनुमति नहीं होगी।
सार्वजनिक स्थानों और पर्यटक स्थलों पर पिकनिक मनाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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