नयी दिल्ली,15 जुलाई राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पलवल जिले में चारागाह के लिये निर्धारित जमीन पर कूड़ा गिराने को लेकर बुधवार को हरियाणा प्रशासन को फटकार लगाई। साथ ही, यह चेतावनी भी दी कि इस चूक और नाकामी के लिये जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाये जा सकते हैं।
अधिकरण ने कहा कि महज प्रस्तावित कदम अधिकारियों की आपराधिक नाकामी के लिये वैध बचाव नहीं हैं।
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एनजीटी ने कहा, ‘‘ तात्कालिकता के बगैर इस विषय से निपटने में कर्तव्यों का अनुपालन करने का अभाव और उदासीनता झलकती है। ’’
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने के अपने सांविधिक एवं सांवैधानिक दायित्वों का पालन करने में तथा अधिकरण के बाध्यकारी निर्देशों का अनुपालन करने में स्थानीय एवं राज्य प्राधिकारियों की नाकामी रही है।
अधिकरण ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, शहरी विकास, को ठोस कूड़ा प्रबंधन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही, इसमें नाकाम रहने पर अभियोजन एवं वेतन रोकने का निर्देश देने जैसी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी।
अधिकरण ने पलवल स्थित एसएनडी पब्लिक स्कूल की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। जिले के मेघपुर में चारागाह के लिये निर्धारित जमीन पर नगर परिषद द्वारा अवैध रूप से कूड़ा डाले जाने के खिलाफ यह याचिका दायर की गई थी।
याचिका के जरिये वहां कूड़ा गिराने पर फौरन रोक लगाने और वहां से कूड़ा हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया था, ताकि उससे लगे तालाब का जल और भूजल दूषित ना हो।
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