देश की खबरें | एनजीटी ने झील में प्रदूषण को लेकर कर्नाटक सरकार पर 10 लाख रूपये का जुर्माना लगाया

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नयी दिल्ली, 21 जून राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने बेंगलुरु के उपनगरीय क्षेत्र बोम्मसांद्रा के निकट किथिगनहल्ली झील में प्रदूषण फैलाने को लेकर कर्नाटक सरकार पर 10 लाख रूपये का अंतरिम जुमाना लगाया है और कहा है कि जलाशयों में प्रदूषकों को डाले जाने पर रोक नहीं लगाकर अधिकारियों द्वारा अपराध किया जा रहा है।

अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने बोम्मसांद्रा निगम परिषद पर भी अपने कर्तव्य के निर्वहन में विफल रहने पर पांच लाख रूपये का जुर्माना लगाया।

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पीठ ने कहा, ‘‘संवैधानिक दायित्व के निर्वहन में निगम परिषद के असफल रहने और इस अधिकरण एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों के प्रति राज्य के अधिकारियों की उदासीनता एवं उल्लंघन की कीमत पर्यावरण एवं जनस्वास्थ्य को चुकानी पड़ रही है और यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसके लिए त्वरित जरूरी कार्रवाई करने की और दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की जरूरत है।’’

एनजीटी ने कहा कि बस पत्र लिखना कानून का पालन नहीं है तथा संबंधित अधिकारियों के रूख को बमुश्किल ही जिम्मेदाराना कहा जा सकता है।

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अधिकरण ने कहा कि अशोधित सीवेज को जलाशय में छोड़ने से बड़ा नुकसान होता है और उसे रोकना राज्य के संबंधित अधिकारियों का कर्तव्य है जिसका स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है।

पीठ ने कहा, ‘‘ (इसके लिए) कर्नाटक 10 लाख रूपये और बोम्मसांद्रा निगम परिषद पांच लाख रूपये का (बतौर जुर्माना) भुगतान करने के पात्र हैं। राज्य और निगम पिरषद का पक्ष सुनने के बाद अंतिम क्षतिपूर्ति तय की जाएगी।’’

अधिकरण संजय राव और अन्य की अर्जी पर सुनवाई कर रहा है, जिन्होंने किथिगनहल्ली झील में अपशिष्ट डालने से हो रहे प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

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