देश की खबरें | एनजीटी ने अधिकारियों को ग्रेटर नोएडा के 93 गांवों को सीवेज नेटवर्क से जोड़ने का निर्देश दिया

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नयी दिल्ली, छह अगस्त राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने अधिकारियों को ग्रेटर नोएडा के 93 गांवों को सीवेज नेटवर्क से जोड़ने का निर्देश दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नालों और जलाशयों में जल-प्लावन न हो।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए गांवों में साफ-सफाई और उचित साफ-सफाई जरूरी है।

एनजीटी ने कहा कि गांवों में आंतरिक नालियां बनाई गई हैं, लेकिन इन्हें मुख्य सीवर लाइन से जोड़ा जाना बाकी है।

हरित न्यायाधिकरण ने कहा, ''यह सामान्य ज्ञान की बात है कि ग्रेटर नोएडा से सटे 93 गांव व्यावहारिक रूप से शहरी क्षेत्र का हिस्सा हैं। सीवरेज प्रणाली को उन्नत करने की आवश्यकता है और यदि आवश्यक हो तो निवासियों से ऑनलाइन या दूसरे तरीके से उचित शुल्क एकत्र किया जा सकता है।’’

पीठ ने कहा, ‘‘राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने सभी घरों/प्रतिष्ठानों को नालों से जोड़ने का निर्देश दिया है और किसी भी तरह के अपशिष्ट जल को तालाबों में गिराने पर रोक है। ग्रेटर नोएडा के अंदरुनी इलाके में आने वाले 93 प्रदूषित गांवों के लिए इसे आशा की किरण के रूप में देखा जा रहा है।’’

न्यायाधिकरण ने ग्रेटर नोएडा के सीईओ को सुनवाई की अगली तारीख 14 दिसंबर को कार्रवाई रिपोर्ट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मौजूद रहने का निर्देश दिया।

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