देश की खबरें | न्यूजक्लिक के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने अदालत से जमानत देने का अनुरोध किया
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नयी दिल्ली, सात फरवरी समाचार पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज एक मामले में उन्हें जमानत दिए जाने का अनुरोध किया।
उन पर चीन के समर्थन में प्रचार के लिए धन प्राप्त करने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। पुलिस ने कहा कि उसे चक्रवर्ती को राहत दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। चकव्रर्ती पिछले महीने मामले में सरकारी गवाह बन गए थे।
चक्रवर्ती के वकील ने कहा कि निचली अदालत ने उन्हें मामले में राहत दे दी है और वह जांच में भी सहयोग कर रहे हैं। वकील ने चक्रवर्ती के हवाले से अदालत में कहा, ‘‘मैं तीन अक्टूबर 2023 से हिरासत में हूं और अब भी मामले की जांच की जा रही है। कोई आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया है।’’
विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर ने पिछले महीने चक्रवर्ती को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी थी और मामले में उन्हें माफी दे दी थी।
चक्रवर्ती ने दावा किया है कि उनके पास मामले के बारे में ‘‘जानकारी’’ है जो वह दिल्ली पुलिस को बताना चाहते हैं।
दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पिछले साल तीन अक्टूबर को पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। दोनों अभी न्यायिक हिरासत में हैं।
प्राथमिकी के अनुसार, "भारत की संप्रभुता को बाधित करने" और देश के खिलाफ असंतोष उत्पन्न करने के लिए समाचार पोर्टल को बड़ी मात्रा में धनराशि चीन से मिली थी।
इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि पुरकायस्थ ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए एक समूह - पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (पीएडीएस) के साथ साजिश रची थी।
पुलिस ने कहा कि प्राथमिकी में नामजद और डेटा के विश्लेषण में सामने आए संदिग्धों के खिलाफ तीन अक्टूबर को दिल्ली में 88 स्थानों और अन्य राज्यों में सात स्थानों पर छापे मारे गए थे।
‘न्यूजक्लिक’ के कार्यालयों और जिन पत्रकारों के खिलाफ जांच की गई, उनके आवासों से लगभग 300 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए। छापेमारी के बाद विशेष प्रकोष्ठ ने नौ महिला पत्रकारों समेत 46 लोगों से पूछताछ की थी।
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(The above story first appeared on LatestLY on Feb 07, 2024 12:38 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

