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गुजरात में नयी औद्योगिक इकाइयों को तीन साल से अधिक समय तक मिलेगी कई श्रम कानूनों से छूट

इससे पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारें भी निवेश आकर्षित करने के लिये श्रम कानूनों से इसी प्रकार की छूट देने की घोषणा कर चुकी है।

गुजरात में नयी औद्योगिक इकाइयों को तीन साल से अधिक समय तक मिलेगी कई श्रम कानूनों से छूट

अहमदाबाद, नौ मई गुजरात सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये लगाये गये लॉकडाउन के हटाये जाने के बाद राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये नयी इकाइयां लगाने वाली कंपनियों को अगले 1,200 दिन (तीन साल से अधिक) तक कई श्रम कानूनों से छूट देने की शनिवार को घोषणा की।

इससे पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारें भी निवेश आकर्षित करने के लिये श्रम कानूनों से इसी प्रकार की छूट देने की घोषणा कर चुकी है।

सरकार ने उन उद्योगों के लिये भी राहत की घोषणा की, जो गुजरात गैस द्वारा आपूर्ति की जाने वाले प्राकृतिक गैस का उपयोग करेंगे। इन उद्योगों को गैस का बिल भरने के लिये अतिरिक्त समय दिया जायेगा। गुजरात गैस राज्य के स्वामित्व वाली गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी है।

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी के सचिव अश्वनी कुमार ने कहा, ‘‘ गुजरात, भारत और विदेश की वैसी कंपनियां, जो राज्य में नयी इकाइयां लगाती हैं, उन्हें कई श्रम कानूनों से 1,200 दिनों की छूट दी जायेगी। हालांकि इन कानूनों में वे कानून शामिल नहीं हैं, जो न्यूनतम मजदूरी और औद्योगिक सुरक्षा से संबंधित हैं।"

उन्होंने कहा कि नयी इकाइयां लगाने के इच्छुक स्थानीय एमएसएमई उद्यमियों को भी यह छूट मिलेगी।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा कि यह कदम "आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और लॉकडाउन के बाद की अवधि में रोजगार उत्पन्न करने के लिये" उठाया जा रहा है। ये छूट न्यूनतम मजदूरी, सुरक्षा और दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे के प्रावधान पर लागू नहीं होंगी।

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(The above story first appeared on LatestLY on May 09, 2020 08:52 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).