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एनसीएलटी ने रद्द की गर्मियों की छुट्टियां, करेगी मामलों की सुनवाई

एनसीएलटी ने पांच मई को रजिस्ट्रार द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा कि उसने इस साल के लिए गर्मी की छुट्टियां रद्द कर दी है और एनसीएलटी की सभी पीठें उक्त अवधि के दौरान काम करेंगी।

एनसीएलटी ने रद्द की गर्मियों की छुट्टियां, करेगी मामलों की सुनवाई
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नयी दिल्ली, सात मई राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने इस साल देश भर में अपनी सभी पीठों के लिये निर्धारित ग्रीष्मकालीन अवकाश रद्द कर दिया है।

एनसीएलटी ने पांच मई को रजिस्ट्रार द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा कि उसने इस साल के लिए गर्मी की छुट्टियां रद्द कर दी है और एनसीएलटी की सभी पीठें उक्त अवधि के दौरान काम करेंगी।

दिल्ली स्थित प्रधान पीठ जून के महीने में गर्मियों की छुट्टी पर जाने वाली थी।

उसने कहा, "राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के अध्यक्ष यह आदेश देते हैं कि कैलेंडर के हिसाब से मई/ जून / जुलाई 2020 के महीनों में पड़ने वाली गर्मी की छुट्टियां रद्द कर दी गयी हैं और एनसीएलटी की सभी पीठें उक्त अवधि के दौरान काम करेंगी।’’

न्यायिक निकायों और अर्ध-न्यायिक निकायों ने भी अपनी गर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है क्योंकि वे लॉकडाउन के दौरान बंद थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केवल जरूरी मामलों का निपटारा कर रहे थे।

हाल ही में, एनसीएलटी ने अपने आठ सदस्यों को "तत्काल प्रभाव" से देश की विभिन्न पीठों में स्थानांतरित कर दिया था।

कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिये सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के बाद देश भर की सभी एनसीएलटी पीठों में सुनवाई बंद है। अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केवल जरूरी मामलों की सुनवाई की जा रही है।

पिछले महीने सरकार ने एनसीएलटी के कार्यवाहक अध्यक्ष बी एस वी प्रकाश कुमार का कार्यकाल तीन महीने के लिए बढ़ा दिया था।

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण एनसीएलटी की स्थापना एक जून 2016 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 408 के तहत की गयी थी। नयी दिल्ली में स्थित एक प्रधान पीठ के अलावा पूरे भारत में इसकी 14 अन्य पीठ हैं। ये पीठ अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, कटक, जयपुर, कोच्चि, अमरावती और इंदौर में हैं।

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(The above story first appeared on LatestLY on May 07, 2020 06:33 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).