जरुरी जानकारी | एनसीएलएटी ने जेपी सीमेंट के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को बरकरार रखा
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नयी दिल्ली, दो जून राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कर्ज में डूबी जेपी सीमेंट के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को मंजूरी दे दी है।
दिवाला अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस संबंध में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के पिछले आदेश को बरकरार रखा।
एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ आलोक गौड़ की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कर्ज और चूक का मामला साबित हो चुका है।
पीठ ने कहा कि दिवाला कार्यवाही शुरू करने के आदेश में उसे कोई गलती नहीं मिली।
एनसीएलएटी ने गौड़ की इस दलील को खारिज कर दिया कि उसकी मूल कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) ने अपनी देनदारियों का निर्वहन करने के लिए ऋणदाताओं के साथ एमआरए (मास्टर पुनर्गठन समझौता) पर हस्ताक्षर किए हैं।
एनसीएलएटी ने कहा कि जेसीसीएल के स्वामित्व वाला कर्ज, कर्जदाताओं के लिए सिर्फ इस तथ्य से खत्म नहीं हो जाएगा कि जेएएल ने जेसीसीएल के कर्जों का भुगतान करने की जिम्मेदारी ले ली है।
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