देश की खबरें | नेशनल हेराल्ड मामला : अदालत 29 जुलाई को आरोपपत्र के संज्ञान पर आदेश सुना सकती है
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपपत्र के संज्ञान के पहलू पर मंगलवार को अपना आदेश सुना सकती है।
नयी दिल्ली, 28 जुलाई दिल्ली की एक अदालत कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपपत्र के संज्ञान के पहलू पर मंगलवार को अपना आदेश सुना सकती है।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने इस मामले में 15 जुलाई को दोनों पक्षों की ओर से संज्ञान के पहलू पर दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
अदालत दो जुलाई से प्रतिदिन आधार पर ईडी और प्रस्तावित आरोपियों की ओर से संज्ञान के बिंदु पर दलीलें सुन रही थी।
ईडी ने कांग्रेस नेताओं, पार्टी के दिवंगत नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस के साथ-साथ सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और एक निजी कंपनी यंग इंडियन पर साजिश और धनशोधन का आरोप लगाया है। इस संबंध में नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करने वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति के कथित धोखाधड़ीपूर्ण अधिग्रहण को लेकर यह मामला दर्ज किया गया था।
ईडी ने आरोप लगाया है कि गांधी परिवार के पास यंग इंडियन में 76 प्रतिशत शेयर थे, जिसने कथित तौर पर 90 करोड़ रुपये के ऋण के बदले में एजेएल की संपत्ति को धोखाधड़ी से हड़प लिया।
आरोपपत्र में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के नाम शामिल हैं।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 28, 2025 06:06 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

