नयी दिल्ली, 23 जुलाई खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक, 2025 पेश किया।
विधेयक में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022 में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) के सुझावों के मुताबिक संशोधन शामिल किए गए हैं।
यह अधिनियम मूल रूप से 2022 में पारित किया गया था, लेकिन विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) की आपत्तियों के कारण इसके कार्यान्वयन को रोकना पड़ा था। विश्व संस्था ने खेलों में एक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बोर्ड के गठन पर आपत्ति जताई थी जिसे डोपिंग रोधी नियमों के लिए सरकार को सिफारिश देने के अधिकार प्रदान करने का प्रस्ताव था।
बोर्ड में एक अध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त दो सदस्यों के शामिल होने का प्रस्ताव था और इसे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) पर निगरानी रखने और इसे निर्देश देने का भी प्रावधान प्रस्तावित किया गया था।
वाडा ने इसे एक स्वायत्त निकाय में सरकार का हस्तक्षेप करार देते हुए खारिज कर दिया।
संशोधित विधेयक में बोर्ड के प्रावधान को रखा गया है, लेकिन उसे नाडा पर निगरानी रखने या परामर्श देने का अधिकार नहीं होगा।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)










QuickLY