देश की खबरें | नासिक के नए पुलिस आयुक्त ने लाउडस्पीकर पर जारी अपने पूर्ववर्ती के आदेश को रद्द किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र के नासिक शहर के नए पुलिस आयुक्त ने अपने पूर्ववर्ती द्वारा जारी उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें ‘अजान’से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद व मस्जिदों के 100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर पर भजन बजाने पर रोक लगाई गई थी। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

नासिक (महाराष्ट्र), 28 अप्रैल महाराष्ट्र के नासिक शहर के नए पुलिस आयुक्त ने अपने पूर्ववर्ती द्वारा जारी उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें ‘अजान’से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद व मस्जिदों के 100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर पर भजन बजाने पर रोक लगाई गई थी। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते नासिक के पुलिस आयुक्त का कार्यभार संभालने वाले जयंत नाइकनवरे ने लॉउडस्पीकर पर अपने पूर्ववर्ती दीपक पांडेय के आदेश को रद्द कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के करीब 40 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तबादला या पदोन्नति की थी जिनमें पांडेय भी शामिल थे जिन्हें विशेष महानिरीक्षक (महिला के खिलाफ अत्याचार निवारण विभाग) के पद पर तैनात किया गया था।

लाउडस्पीकर विवाद की पृष्ठभूमि में पांडेय ने 17 अप्रैल को दिशा निर्देश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि नासिक शहर में मस्जिदों के 100 मीटर के दायरे में ‘अजान’ से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद किसी को भी भजन या संगीत लाउडस्पीकर पर बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यह आदेश महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे की चेतावनी के बाद जारी किया गया था। ठाकरे ने चेतावनी दी थी कि तीन मई तक मस्जिदों के ऊपर लगे लाउडस्पीकर हटा लिए जाए नहीं तो उनके सामने और तेज आवाज में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा।

पुलिस अधिकारी ने बताया, हालांकि, नए पुलिस आयुक्त नाइकनवरे ने शहर में लाउडस्पीकर की स्थिति की समीक्षा की और पूर्व पुलिस आयुक्त पांडेय के आदेश को रद्द कर दिया।

इस संबंध में जारी परिपत्र में नाइकनवरे ने कहा कि राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा लाउडस्पीकर को लेकर पूर्व में जारी आदेश पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराया जाएगा।

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