देश की खबरें | फाइबरनेट मामले में नायडू को 18 अक्टूबर तक गिरफ्तार नहीं किया जायेगा: आंध्र पुलिस ने न्यायालय से कहा

नयी दिल्ली, 13 अक्टूबर आंध्र प्रदेश पुलिस ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि कौशल विकास निगम घोटाले से संबंधित मामला शीर्ष अदालत में लंबित होने के कारण वह फाइबरनेट मामले में तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू को 18 अक्टूबर तक गिरफ्तार नहीं करेगी।

आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ को बताया कि राज्य इस मामले में निचली अदालत से स्थगन का अनुरोध करेगा, जहां नायडू को 16 अक्टूबर को पेश किया जाना है।

निचली अदालत ने पेशी वारंट जारी किया है और राज्य पुलिस से नायडू को 16 अक्टूबर को उसके सामने पेश करने को कहा है।

पीठ ने नायडू की नई याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने उच्च न्यायालय के नौ अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें फाइबरनेट मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

नायडू ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें 16 अक्टूबर को अदालत में पेशी के बाद अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

फाइबरनेट मामला अपनी पसंद की कंपनी को 330 करोड़ रुपये की ‘एपी फाइबरनेट’ परियोजना के चरण-1 के तहत कार्य आदेश आवंटित करने में निविदा में कथित हेरफेर से संबंधित है।

अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने आरोप लगाया कि निविदा आवंटित करने से लेकर पूरी परियोजना को पूरा करने तक अनियमितताएं हुईं, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ।

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