देश की खबरें | मुंबई की अदालत ने गुजरात के बेस्ट बेकरी भीड़ हमला मामले में दो आरोपियों को बरी किया
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मुंबई,13 जून मुंबई की एक सत्र अदालत ने गुजरात में 2002 के बेस्ट बेकरी भीड़ हमला मामले में दो आरोपियों को मंगलवार को बरी कर दिया। बेस्ट बेकरी में भीड़ के हमले में 14 लोग मारे गए थे।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने हर्षद सोलंकी और मफत गोहिल को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
बेस्ट बेकरी मामले में पहले चरण की सुनवाई के दौरान मुंबई की सत्र अदालत ने फरवरी 2006 में 17 लोगों में से नौ को दोषी करार दिया था।
बंबई उच्च न्यायालय ने 2012 में उन दोषियों में से पांच को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था लेकिन चार अन्य की दोषसिद्धि को बरकरार रखा था। निचली अदालत ने इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
गोधरा कांड के दो दिन बाद एक मार्च 2002 को भीड़ ने वडोदरा में बेस्ट बेकरी पर हमला किया , लूटपाट की और इसे आग के हवाले कर दिया था। भीड़ ने 14
लोगों की हत्या भी की थी। भीड़ ने बेकरी के मालिक शेख परिवार को निशाना बनाया था।
स्थानीय अदालत में वर्ष 2003 में मामले में सुनवाई के बाद 19 लोगों को बरी कर दिया गया था। बाद में गुजरात उच्च न्यायालय ने भी इनके बरी होने की पुष्टि की थी।
पीड़ितों में से एक जाहिरा बीबी शेख ने एक एनजीओ के साथ फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। अपनी याचिका में इन लोगों ने अनुरोध किया था कि निचली तथा गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश को खारिज किया जाए।
उच्चतम न्यायालय ने याचिका मंजूर करते हुए मामले को महाराष्ट्र भेज दिया था।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 13, 2023 02:34 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

