देश की खबरें | मुंबई हमला : अदालत ने परिजनों से फोन पर बात करने संबंधी राणा की याचिका पर तिहाड़ जेल से जवाब मांगा
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नयी दिल्ली, 25 जुलाई दिल्ली की एक अदालत ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की उस याचिका पर शुक्रवार को तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगा, जिसमें परिवार के सदस्यों से फोन पर बात करने की अनुमति मांगी गई है।
विशेष न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने तिहाड़ जेल के संबंधित अधीक्षक से विस्तृत जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई एक अगस्त को निर्धारित कर दी।
इस बीच, जेल अधिकारियों ने अदालत को बताया कि राणा को एक बिस्तर और एक गद्दा उपलब्ध कराया गया है।
राणा मुंबई हमले के मुख्य षड्यंत्रकारी डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है, जो एक अमेरिकी नागरिक है।
अमेरिका के उच्चतम न्यायालय द्वारा चार अप्रैल को भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी पुनर्विचार याचिका खारिज किए जाने के बाद उसे भारत लाया गया था।
छब्बीस नवम्बर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक समूह ने समुद्री मार्ग से भारत की वित्तीय राजधानी में घुसपैठ करने के बाद एक रेलवे स्टेशन, दो होटलों और एक यहूदी केंद्र पर हमला किया था।
इस हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 25, 2025 05:50 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

