देश की खबरें | मप्र : सौतेली मां से परेशान लड़की ने प्रेमी की मदद से अपना बाल विवाह रुकवाया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में सौतेली मां की कथित पिटाई से परेशान 17 वर्षीय लड़की ने प्रेमी के जरिये प्रशासन में शिकायत दर्ज कराई और एक अन्य व्यक्ति से अगले महीने होने वाला अपना बाल विवाह रुकवा दिया। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
इंदौर, 27 फरवरी मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में सौतेली मां की कथित पिटाई से परेशान 17 वर्षीय लड़की ने प्रेमी के जरिये प्रशासन में शिकायत दर्ज कराई और एक अन्य व्यक्ति से अगले महीने होने वाला अपना बाल विवाह रुकवा दिया। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
बाल विवाह के खिलाफ महिला और बाल विकास विभाग के गठित उड़नदस्ते के प्रभारी महेंद्र पाठक ने बताया कि यहां से करीब 15 किलोमीटर दूर मिर्जापुर गांव में रहने वाली इस नाबालिग लड़की की एक व्यक्ति से 11 मार्च को शादी होने वाली थी।
उन्होंने बताया कि लड़की इस बाल विवाह के लिए राजी नहीं थी और वह एक अन्य व्यक्ति से प्रेम करती है।
पाठक ने बताया कि नाबालिग लड़की ने अपने प्रेमी के जरिये प्रशासन से उसके बाल विवाह की तैयारियों के बारे में शिकायत की।
उन्होंने बताया,"इस शिकायत के आधार पर जब हम सोमवार रात बच्ची के पास पहुंचे, तो वह बुरी तरह रोने लगी। इसका कारण पूछे जाने पर उसने बताया कि उसकी सौतेली मां उसे बात-बात पर आए दिन पीटती है और वह अभी शादी नहीं करना चाहती।"
पाठक ने बताया कि लड़की के परिजनों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देकर उसका बाल विवाह रुकवा दिया गया है और उसे बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की निगरानी में रखा गया है।
देश में 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 साल से कम आयु की लड़की की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत दोषी को दो वर्ष तक के सश्रम कारावास अथवा एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों सजाओं का प्रावधान है।
हर्ष
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(The above story first appeared on LatestLY on Feb 27, 2024 07:02 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

