देश की खबरें | मप्र: अत्यावश्यक सेवाओं वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष में रहेगी 10 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए मध्य प्रदेश में अत्यावश्यक सेवाएँ देने का कार्य करने वाले सरकारी एवं निजी कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही संचालित किये जा सकेंगे।

भोपाल, 20 अप्रैल कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए मध्य प्रदेश में अत्यावश्यक सेवाएँ देने का कार्य करने वाले सरकारी एवं निजी कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही संचालित किये जा सकेंगे।

मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया, ‘‘प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के साथ ही मंगलवार को अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किये हैं। नवीन निर्देशानुसार अत्यावश्यक सेवाएँ देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही संचालित किये जा सकेंगे।’’

उन्होंने कहा कि निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जायेगा ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके।

राजौरा ने बताया कि नवीन दिशा-निर्देशानुसार अत्यावश्यक सेवाओं में कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, दमकल, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय इत्यादि को शामिल किया गया है।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के कार्यालय, जो अत्यावश्यक सेवाएँ प्रदान नहीं करते हैं, वे भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ संचालित किये जायेंगे।

राजौरा ने बताया कि आईटी कम्पनियों, बीपीओ, मोबाइल कंपनियों का सपोर्ट स्टॉफ एवं इकाइयों को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही संचालित होंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘10 प्रतिशत के बँधन के कारण जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आते हैं, वे घर से ही कार्य (वर्क फ्रॉम होम) करेंगे।’’

राजौरा ने बताया है कि नवीन निर्देशानुसार कलेक्टरों को किराना के थोक व्यापारियों द्वारा फुटकर किराना दुकानों में सामग्री का प्रदाय सतत एवं निर्बाध रूप से बनाये रखने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि बड़ी सब्जी मण्डियों को छोटे-छोटे स्वरूप में शहरों के विभिन्न भागों में बांटे जाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

उन्होंने कहा कि नवीन निर्देशानुसार सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिये लोगों का एकत्रित होना पूर्णत: वर्जित रहेगा। उन्होंने कहा कि ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी तथा निजी चार पहिया वाहनों में चालक तथा दो यात्रियों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति रहेगी।

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