देश की खबरें | संभल में मुहर्रम से पहले 900 से अधिक लोगों को किया गया पाबंद
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. जिलाधिकारी (डीएम) राजेंद्र पेंसिया ने संवाददाताओं को बताया कि शांति बनाये रखने और किसी भी संभावित गड़बड़ी को रोकने के लिए संभल में मुहर्रम से पहले 900 से अधिक लोगों पर प्रतिबंधात्मक नियमों के तहत कार्रवाई की गई है।
जिलाधिकारी (डीएम) राजेंद्र पेंसिया ने संवाददाताओं को बताया कि शांति बनाये रखने और किसी भी संभावित गड़बड़ी को रोकने के लिए संभल में मुहर्रम से पहले 900 से अधिक लोगों पर प्रतिबंधात्मक नियमों के तहत कार्रवाई की गई है।
पेंसिया ने पत्रकारों के पूछे जाने पर कहा,‘‘अब तक 900 से अधिक लोगों को प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत रखा गया है और अन्य लोगों का सत्यापन अब भी चल रहा है। कोई भी व्यक्ति संघर्ष पैदा करने या सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने का प्रयास करता हुआ पाया गया तो उस पर भी इसी तरह के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अगर वे परेशानी पैदा करते हैं, तो उनके जमानत बांड जब्त कर लिए जाएंगे।’’
उन्होंने कहा कि निर्धारित जमानत की राशि व्यक्ति के पिछले रिकॉर्ड और उनके द्वारा उत्पन्न संभावित खतरे के आधार पर अलग-अलग होती है।
उन्होंने कहा, ‘‘यह एक लाख रुपये, दो लाख रुपये, तीन लाख रुपये या पांच लाख रुपये भी हो सकती है, जो व्यक्ति की पृष्ठभूमि और विवादों में पिछली संलिप्तता के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) के आकलन पर निर्भर करता है।’’
जिलाधिकारी ने यह भी पुष्टि की कि बीएनएसएस की धारा 163 को निवारक उपायों के हिस्से के रूप में लागू किया गया है।
एनएसएस की धारा 163 के अनुसार अगर किसी जगह पर लड़ाई-झगड़े, दंगे या लोगों की सुरक्षा को खतरा होने का डर हो, तो मजिस्ट्रेट (जैसे डीएम, एसडीएम) तुरंत धारा 163 के तहत एक आदेश जारी कर सकते है, जिसमें भीड़ इकट्ठा करना, हथियार लेकर चलना, या किसी इलाके में आने-जाने पर रोक लगा दी जाती है।
सं आनन्द
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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 27, 2025 05:18 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

