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देश की खबरें | धन शोधन मामला : न्यायालय ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन मामले के सिलसिले में जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी द्वारा दायर जमानत याचिका पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा।

देश की खबरें | धन शोधन मामला : न्यायालय ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

नयी दिल्ली, 14 अगस्त उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन मामले के सिलसिले में जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी द्वारा दायर जमानत याचिका पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा।

अब्बास अंसारी गैंगस्टर से नेता बने और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का बेटा है। मुख्तार अंसारी की कुछ महीने पहले जेल में मौत हो गयी थी।

न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने ईडी को नोटिस जारी किया और अंसारी की जमानत खारिज करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी अपील पर उसका जवाब मांगा।

उच्च न्यायालय ने नौ मई को अंसारी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ईडी ने उनके खिलाफ मामले में धन के लेनदेन के सबूत पेश किए हैं।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि दो कंपनियों एम/एस विकास कंस्ट्रक्शन और एम/एस आग़ाज़ के साथ अंसारी द्वारा धन का लेनदेन साबित होता है। ईडी ने आरोप लगाया कि अंसारी ने धन शोधन के लिए इन कंपनियों का इस्तेमाल किया।

ईडी ने पिछले तीन मामलों के आधार पर धन शोधन रोकथाम कानून, 2002 के तहत सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

अंसारी पर चार नंवबर 2002 को इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था।

मऊ से विधायक अंसारी अभी कासगंज जेल में हैं।

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(The above story first appeared on LatestLY on Aug 14, 2024 01:28 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).