देश की खबरें | हमले के मामले में विधायक सोमनाथ भारती को दो साल कैद की सजा, आप ने बताया ‘अन्याय’
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस) के सुरक्षाकर्मियों पर 2016 में हमले के आरोप में पार्टी विधायक सोमनाथ भारती को दो साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) ने शनिवार को कहा कि उनके साथ “अन्याय” हुआ है।
नयी दिल्ली, 23 जनवरी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस) के सुरक्षाकर्मियों पर 2016 में हमले के आरोप में पार्टी विधायक सोमनाथ भारती को दो साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) ने शनिवार को कहा कि उनके साथ “अन्याय” हुआ है।
पार्टी ने एक बयान में कहा, “सोमनाथ एक अपील दायर कर रहे हैं। हमें भरोसा है कि अपीली स्तर पर उनके साथ न्याय होगा।”
अभियोजन के मुताबिक, नौ सितंबर 2016 को भारती ने करीब 300 अन्य लोगों के साथ यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की चारदीवारी को एक जेसीबी मशीन की सहायता से गिरा दिया था।
आप ने कहा, “हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हालांकि, हमें लगता है कि इस मामले में सोमनाथ भारती के साथ अन्याय हुआ है।”
पार्टी ने कहा, “सोमनाथ काफी लोकप्रिय नेता हैं और उनके निर्वाचन क्षेत्र में सभी उनसे स्नेह करते हैं। वह अपने लोगों के लिये 24 घंटे काम करते हैं। उनको सजा दिए जाने की सूचना जैसे ही लोगों को मिली वे काफी दुखी हो गए।”
अदालत ने भारती को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया जिसमें हमला करना, लोक सेवक को उसके दायित्वों के निर्वहन से रोकने के लिये के लिये हमला या आपराधिक ताकत का इस्तेमाल करना व दंगा करने की धाराएं शामिल हैं।
भारती ने अदालत को बताया कि पुलिस अधिकारियों और अन्य गवाहों ने उन्हें गलत तरीके से मामले में फंसाने की लिये गवाही दी।
अदालत ने दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री भारती को अपनी सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने के लिये जमानत दे दी।
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