जरुरी जानकारी | बिजली मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र व्यवस्था में किये बदलाव

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नयी दिल्ली, 29 सितंबर बिजली मंत्रालय ने बुधवार को नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) व्यवस्था को नया स्वरूप देने की घोषणा की। इससे आरईसी के लिये न्यूनतम और अधिकतम मूल्य सीमा हटाने का रास्ता साफ हो गया है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने मौजूदा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र व्यवस्था में संशोधन को लेकर सहमति दे दी है।’’

इस पहल का मकसद बिजली परिदृश्य में उभरते परिवर्तनों के साथ व्यवस्था को अनुरूप बनाना और नयी नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना भी है।

मंत्रालय ने कहा कि प्रस्तावित बदलाव कंपनियों के लिये चीजों को सुगम बनाएंगे, अतिरिक्त राजस्व सृजन और आरईसी की वैधता अवधि के अनिश्चितता के मुद्दों का भी समाधान करेंगे।

इस बारे में व्यापक विचार-विमर्श के बाद बदलाव के निर्णय किये गये। मंत्रालय ने चार जून, 2021 को बिजली क्षेत्र में संबंधित पक्षों की टिप्पणियों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) व्यवस्था को नया रूप देने को लेकर एक परिचर्चा पत्र जारी किया था।

जो बदलाव किये गये हैं, उसके तहत आरईसी की वैधता स्थायी होगी। यानी जब तक इसे बेचा नहीं जाता है, इसकी वैधता बनी रहेगी।

इसके अलावा, न्यूनतम और अधिकतम मूल्य सीमा को तय करने की जरूरत नहीं होगी।

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के अंतर्गत निगरानी तंत्र यह सुनिश्चित करेगा कि आरईसी की जमाखोरी न हो।

आरईसी के लिये पात्र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार बिजली खरीद समझौते (पीपीए) की अवधि के लिए आरईसी जारी करने के लिए पात्र होंगे। आरईसी के लिये पात्र मौजूदा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं को 25 साल तक आरईसी मिलना जारी रहेगा।

बयान के अनुसार आरईसी वितरण कंपनियों और सीधे उत्पादकों से बिजली खरीदने वाले समेत उन संस्थाओं को जारी किए जा सकते हैं, जो केन्‍द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अपने नवीकरणीय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के अनुपालन से इतर हरित बिजली खरीदते हैं।

संशोधित आरईसी व्यवस्था में प्रस्तावित बदलावों को सीईआरसी द्वारा लागू किया जाएगा।

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