देश की खबरें | जल शक्ति मंत्रालयः 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान के उपयोग संबंधी दिशानिर्देश जारी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2021-26 की अवधि के लिये ग्रामीण स्थानीय निकायों के संबंध में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अनुदान जारी करने एवं उसके उपयोग को लेकर परिचालनात्मक दिशानिर्देश जारी किये हैं । इसमें आयोग ने उक्त अवधि के दौरान पूरी तरह से गठित ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये 2,36,805 करोड़ रूपये की सिफारिश की है।

नयी दिल्ली, दो अक्टूबर जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2021-26 की अवधि के लिये ग्रामीण स्थानीय निकायों के संबंध में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अनुदान जारी करने एवं उसके उपयोग को लेकर परिचालनात्मक दिशानिर्देश जारी किये हैं । इसमें आयोग ने उक्त अवधि के दौरान पूरी तरह से गठित ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये 2,36,805 करोड़ रूपये की सिफारिश की है।

मंत्रालय के बयान में कहा कि 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों को जल एवं स्वच्छता संबंधी अनुदान का उपयोग पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन, जल चक्रण तथा साफ सफाई के साथ खुले में शौच से मुक्त व्यवस्था को बनाये रखने के लिये भी किया जायेगा ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिये जल एवं स्वच्छता (2021-22 से 2025-26) से जुड़े 15वें वित्त आयोग की उपयोगिता मार्गदर्शिका संबंधी ई पुस्तिका जारी की ।

15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-26 की अवधि के लिये 28 राज्यों में पूरी तरह से गठित ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये 2,36,805 करोड़ रूपये की सिफारिश की है। इसमें वे इलाके भी शामिल हैं जिनका पंचायत होना जरूरी नहीं है।

इसमें कहा गया है कि पंचायती राज संस्थानों के कुल अनुदान की 60 फीसदी राशि का उपयोग पेयजल आपूर्ति, वर्ष जल संचयन, स्वच्छता जैसे राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में होगा जबकि 40 प्रतिशत राशि का उपयोग इनमें बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिये किया जायेगा ।

इसमें कहा गया है कि राज्यों में दो स्तरीय व्यवस्था होगी और इसमें केवल गांव और जिला पंचायत शामिल होंगे । ग्रामी पंचायतों के लिये आवंटन 70 प्रतिशत से कम और 85 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । जिला पंचायतों के लिये यह 15 प्रतिशत से कम और 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि पंचायतों, पारंपरिक निकायों का बचत खाता हो जो 15वें वित्त आयोग से जुड़े अनुदान की प्राप्ति एवं व्यय के संबंध से जुडा हो ।

इसमें कहा गया है कि अनुदान की किश्त जारी करने के संबंध में 10 कार्य दिवस से अधिक देरी करने पर ब्याज संबंधी प्रावधान जोड़ा गया है।

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