जरुरी जानकारी | मेटा, व्हॉट्सएप को भारत में मुख्य अनुपालन, शिकायत निपटान अधिकारी की तलाश

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. मेटा (पूर्व में फेसबुक) और वॉट्सएप को नोडल संपर्क एवं शिकायत निपटान अधिकारी के साथ-साथ मुख्य अनुपालन अधिकारी पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की तलाश है। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के तहत बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों में इन पदों पर नियुक्ति अनिवार्य है।

नयी दिल्ली, 11 दिसंबर मेटा (पूर्व में फेसबुक) और वॉट्सएप को नोडल संपर्क एवं शिकायत निपटान अधिकारी के साथ-साथ मुख्य अनुपालन अधिकारी पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की तलाश है। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के तहत बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों में इन पदों पर नियुक्ति अनिवार्य है।

लिंक्डइन पर इन रिक्तियों के विज्ञापन बीते कुछ दिन के भीतर दिए गए हैं।

इस साल मई में प्रभाव में आए नए आईटी नियमों के तहत बड़ी सोशल मीडिया मध्यवर्तियों (50 लाख उपयोगकर्ताओं वाली अन्य इकाइयों के साथ) को शिकायत निपटान अधिकारी, नोडल अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। इन पदों पर नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी भारत के निवासी होने चाहिए।

नए आईटी नियम आने के बाद वॉट्सएप ने अपनी वेबसाइट पर भारत के लिए शिकायत निपटान अधिकारी के रूप में परेश बी लाल का नाम लिखा था, जबकि फेसबुक ने स्पूर्ति प्रिया का नाम दिया था।

संपर्क करने पर मेटा और वॉट्सएप की ओर से ई-मेल के जरिये भेजे गए वक्तव्य में कहा गया, ‘‘मध्यवर्ती दिशानिर्देश नियमों की आवश्यकताओं के अनुसार हमने अधिकारियों की नियुक्ति की है। नए आईटी नियमों को लेकर सरकार के साथ हमारा संवाद लगातार बना हुआ है।’’

मेटा अपने विविध ऐप के लिए भारत को अपने सबसे बड़े बाजारों में से एक मानती है। भारत सरकार द्वारा इस साल की शुरुआत में दिए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 53 करोड़ वॉट्सएप उपयोगकर्ता, 41 करोड़ फेसबुक उपभोक्ता और 21 करोड़ इंस्टाग्राम खाताधारक हैं।

लिंक्डइन पर मेटा की पोस्ट के अनुसार, ‘‘कंपनी भारत में फेसबुक के लिए नोडल संपर्क सूत्र और शिकायत निपटान अधिकारी के पद के लिए एक अत्यंत पेशेवर उम्मीदवार की तलाश कर रही है।’’

नए आईटी नियमों के तहत सभी मध्यवर्ती इकाइयों को अपनी वेबसाइट, ऐप पर प्रमुखता से शिकायत निपटान अधिकारी का नाम और उसका संपर्क प्रकाशित करना होगा। शिकायत निपटान अधिकारी को 24 घंटे में किसी शिकायत को मिलने की पुष्टि करनी होगी। उसे शिकायत मिलने के 15 दिन के अंदर उसका समाधान करना होगा।

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