नयी दिल्ली, पांच जनवरी उच्चतम न्यायालय किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने संबंधी आदेश पर अमल न होने को लेकर पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा।
यह याचिका न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिस्वर सिंह की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है।
डल्लेवाल केंद्र सरकार पर फसलों पर एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की कानूनी गारंटी सहित किसानों की अन्य मांगों को मानने का दवाब बनाने के लिए 26 नवंबर से अनशन पर हैं।
शीर्ष अदालत ने डल्लेवाल के बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद उन्हें अस्पताल में स्थानांतरित न करने को लेकर पंजाब सरकार की खिंचाई की थी। न्यायालय ने कहा था कि पंजाब सरकार के अधिकारी और कुछ किसान नेता डल्लेवाल के अनिश्चितकालीन अनशन को खत्म करने के प्रयासों को लेकर मीडिया में गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं।
शीर्ष अदालत ने डल्लेवाल को अस्पताल में स्थानांतरित करने पर फैसला लेने की जिम्मेदारी 20 दिसंबर को पंजाब सरकार के अधिकारियों और डॉक्टरों पर छोड़ दी थी।
न्यायालय ने कहा था कि डल्लेवाल (70) को पंजाब और हरियाणा के बीच खनौरी बॉर्डर पर विरोध स्थल के 700 मीटर के दायरे में स्थापित अस्थायी अस्पताल में स्थानांतरित किया जाया जा सकता है।
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