ठाणे, 14 जून महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक विशेष अदालत ने अपनी नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने एक चिकित्सक के बयान और डीएनए साक्ष्य के आधार पर बृहस्पतिवार को आरोपी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी पाया।
विशेष न्यायाधीश डी एस देशमुख ने आरोपी को सजा सुनाई और उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक वी जी कडू ने अदालत को बताया कि पीड़ित परिवार कलवा में रहता है और 18 अक्टूबर 2022 को जब घर पर कोई नहीं था तो आरोपी ने लड़की (13) के साथ दुष्कर्म किया।
वकील ने बताया कि कुछ महीने बाद लड़की ने पेट में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद जांच कराने पर चिकित्सक ने उसके 16 सप्ताह की गर्भवती होने की पुष्टि की।
उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान लड़की सहित अभियोजन पक्ष के सात गवाहों से पूछताछ की गई।
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