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Uttar Pradesh: सौतेली नाबालिग बेटी से बलात्कार के जुर्म में शख्स को उम्र कैद की सज़ा

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की एक विशेष पॉस्को अदालत ने सौतेली बेटी के साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक शख्स को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है.

Uttar Pradesh: सौतेली नाबालिग बेटी से बलात्कार के जुर्म में शख्स को उम्र कैद की सज़ा
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Photo)

मथुरा, 14 अगस्त : उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की एक विशेष पॉस्को अदालत ने सौतेली बेटी के साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक शख्स को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष चंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि बृहस्पतिवार को अदालत ने अभियुक्त को नाबालिग सौतेली बेटी से बलात्कार करने का दोषी पाया था और उसपर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

उन्होंने बताया कि घटना 10 फरवरी 2013 की है. उस दिन पीड़िता की मां अपने किसी रिश्तेदार के यहां गई हुई थी तो सौतेला पिता किसी बहाने से वहां से नाबालिग लड़की को अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. यह भी पढ़ें :West Bengal Shocker: पश्चिम बंगाल में एक महिला को अपनी बेटी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया

चतुर्वेदी के मुताबिक, घटना की जानकारी मिलने पर पीड़िता की मां ने अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन जेल में साढ़े तीन साल बिताने के बाद उसे जमानत मिल गई थी. चतुर्वेदी ने बताया कि अदालत ने दोषी की जमानत को रद्द कर दिया और उसे जेल भेज दिया.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 14, 2021 09:14 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).