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Maharashtra: पिता पर हमला करने के जुर्म में शख्स को पांच साल की सजा

ठाणे की एक जिला अदालत ने अपने पिता पर क्रूरता से हमला करने के मामले में 40 वर्षीय शख्स को दोषी ठहराते हए पांच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

Maharashtra: पिता पर हमला करने के जुर्म में शख्स को पांच साल की सजा
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Photo)

ठाणे (महाराष्ट्र), 10 सितंबर : ठाणे की एक जिला अदालत ने अपने पिता पर क्रूरता से हमला करने के मामले में 40 वर्षीय शख्स को दोषी ठहराते हए पांच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई. आठ सितंबर को सुनाए गए अपने फैसले में जिला न्यायाधीश एस पी गोधलेकर ने दोषी संदीप देवराम पागी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धारा 324 (जानबूझकर किसी को खतरनाक हथियारों या साधनों से नुकसान पहुंचाना) और 326 (खतरनाक हथियारों या साधन से जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत अपराधों का दोषी पाया. पागी पालघर जिले के बरफपाड़ा गांव का रहने वाला है. न्यायाधीश ने कहा कि जुर्माने की राशि में से 10 हजार रुपये पीड़ित को दिए जाएं. यह भी पढ़ें : Ganesh Chaturthi 2021: गणेश चतुर्थी के मौके पर सोहेल खान के घर पहुंचे रितेश और जेनेलिया देशमुख

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, घटना 19 अगस्त, 2018 में हुई थी जब आरोपी शराब के नशे में धुत घर लौटा और अपने 60 वर्षीय पिता को परेशान करना शुरू कर दिया. इसने बताया कि आरोपी के पिता ने जब दुर्व्यवहार करने से मना किया तो उसने पिता पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 10, 2021 02:10 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).