ममता बनर्जी की याचिका: अदालत ने शुभेंदु अधिकारी को लिखित बयान देने का समय दिया

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम सीट से उनकी जीत को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर लिखित बयान दाखिल करने के लिए 29 नवंबर तक का समय दिया.

सीएम ममता बनर्जी (Photo Credits: ANI)

कोलकाता, 16 नवंबर : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम सीट से उनकी जीत को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर लिखित बयान दाखिल करने के लिए 29 नवंबर तक का समय दिया.

अदालत ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरण आवेदन के निपटारे तक कार्यवाही स्थगित करने के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता शुभेंदु की अर्जी पर मुख्य याचिका के साथ एक दिसंबर को विचार किया जाएगा. यह भी पढ़ें : दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में 2007 में जाली दस्तावेज को लेकर 12 कांस्टेबल बर्खास्त

न्यायमूर्ति शंपा सरकार ने शुभेंदु के वकीलों द्वारा लिखित बयान दर्ज करने को लेकर समय बढ़ाने के लिए एक आवेदन की अनुमति देते हुए निर्देश दिया कि इसे ‘‘दो सप्ताह के भीतर यानी 29 नवंबर 2021 को अनिवार्य रूप से दाखिल किया जाना चाहिए.’’

अदालत ने पूर्व में शुभेंदु अधिकारी को 15 नवंबर तक लिखित बयान दाखिल करने का निर्देश दिया था. बनर्जी की ओर से पेश महाधिवक्ता एसएन मुखर्जी ने समय बढ़ाने की प्रार्थना का विरोध किया.

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