Maharashtra: एक व्यक्ति की हत्या के मामले में दो लोगों को उम्रकैद की सजा
महाराष्ट्र की एक अदालत ने 2016 में एक व्यक्ति की हत्या किए जाने के मामले में दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. ठाणे के जिला न्यायाधीश एस. पी. गोंधलेकर ने 28 अप्रैल को मामले में फैसला सुनाया. इसकी प्रति मंगलवार को जारी की गई.
ठाणे (महाराष्ट्र), 11 मई : महाराष्ट्र (Maharashtra) की एक अदालत ने 2016 में एक व्यक्ति की हत्या किए जाने के मामले में दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. ठाणे के जिला न्यायाधीश एस. पी. गोंधलेकर ने 28 अप्रैल को मामले में फैसला सुनाया. इसकी प्रति मंगलवार को जारी की गई.
अदालत ने आरोपी सोहेल मुख्तार शेख (34) और अली उर्फ नौशाद इरशाद शेख (37) पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अतिरिक्त लोक अभियोजक एस. पी. मोराले ने अदालत को बताया था कि नौ जुलाई, 2016 को आरोपियों और रईस उर्फ रोशन शेख ने एक साथ शराब पी थी. उनके बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई और उन्होंने रोशन शेख की हत्या कर दी. यह भी पढ़ें : भारत में इस साल कुल स्मार्टफोन शिपमेंट 170 मिलियन यूनिट को पार करने के लिए तैयार
इसके बाद आरोपियों ने रोशन शेख के शव को लोढ़ा रोड पर मीरा भायंदर नगर निगम के मलजल संयंत्र में फेंक दिया था.न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के आरोप को साबित कर दिया है और अब इसमें कोई संदेह नहीं बचा है, इसलिए उन्हें दोषी ठहराया जाना चाहिए और सजा सुनाई जानी चाहिए.
(The above story first appeared on LatestLY on May 11, 2022 12:57 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

