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देश की खबरें | महाराष्ट्र: ठाणे की अदालत ने लगभग 10 साल पुराने हत्या के एक मामले में आरोपी को बरी किया

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देश की खबरें | महाराष्ट्र: ठाणे की अदालत ने लगभग 10 साल पुराने हत्या के एक मामले में आरोपी को बरी किया

ठाणे, आठ मई महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2015 के हत्या के एक मामले में गवाहों के बयानों में विरोधाभास, साक्ष्यों की कमी और पुलिस जांच में खामियों का हवाला देते हुए 30 वर्षीय व्यक्ति को बरी कर दिया।

सत्र न्यायाधीश एस. बी. अग्रवाल ने आरोपी वैभव भगत को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत लगे आरोपों से बरी कर दिया।

यह आदेश पांच मई को पारित किया गया जो बृहस्पतिवार को उपलब्ध हुआ।

मामले के विवरण के अनुसार नौ मई 2015 को ठाणे के दिवा इलाके की एक झुग्गी बस्ती में भगत के बड़े भाई का शराब के नशे में एक स्थानीय व्यक्ति किशोर परमार से झगड़ा हो गया था। भगत के बड़े भाई ने उसे भी वहां बुला लिया और परमार पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई।

भगत के बड़े भाई की मौत हो चुकी है और वह इस मामले में सह आरोपी भी था।

अभियोजन के अनुसार, भगत लोहे की रॉड लेकर मौके पर पहुंचा और उसने कथित तौर पर परमार के सिर पर वार कर दिया।

हालांकि, मामले का एकमात्र चश्मदीद गवाह जिरह के दौरान अपने बयान से पलट गया और कहा कि पुलिस ने उससे मारपीट की थी, रातभर हिरासत में रखा था तथा पुलिस के कहने पर उसने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि उसने आरोपी को पहले कभी नहीं देखा था और उसने पहली बार भगत को अदालत में देखा।

अन्य गवाहों ने भी अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया और अपने पुराने बयानों से पलट गए।

न्यायाधीश अग्रवाल ने कहा, ‘‘उपरोक्त सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन पक्ष आरोपी के अपराध को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।’’

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(The above story first appeared on LatestLY on May 08, 2025 04:12 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).