देश की खबरें | महाराष्ट्र के विधायक बच्चू काडू को नासिक में 2017 के आंदोलन के लिए दो साल जेल की सजा, जमानत मिली

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र की एक अदालत ने बुधवार को निर्दलीय विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू काडू को 2017 के आंदोलन के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने तथा एक अधिकारी पर हमला करने की कोशिश करने के मामले में दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। हालांकि, अदालत से उन्हें बाद में जमानत मिल गई।

नासिक (महाराष्ट्र), आठ मार्च महाराष्ट्र की एक अदालत ने बुधवार को निर्दलीय विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू काडू को 2017 के आंदोलन के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने तथा एक अधिकारी पर हमला करने की कोशिश करने के मामले में दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। हालांकि, अदालत से उन्हें बाद में जमानत मिल गई।

एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार का समर्थन करने वाले प्रहार संगठन के नेता काडू को अदालत से जमानत मिलने के बाद उनके वकील ने कहा कि वे सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगे।

24 जुलाई, 2017 को प्रहार संगठन ने विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित तीन प्रतिशत धन का उपयोग नहीं करने के मुद्दे पर नासिक नगर निगम (एनएमसी) के बाहर एक आंदोलन किया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार आंदोलन का नेतृत्व करने वाले काडू ने नासिक के आयुक्त अभिषेक कृष्ण के साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें मारने की कोशिश की।

उसके बाद, एनएमसी प्रशासन ने काडू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की।

जिला न्यायाधीश वी एस कुलकर्णी ने बुधवार को काडू को दो साल के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अचलपुर से विधायक काडू ने कहा कि किसी को भी यह जानने में दिलचस्पी नहीं है कि उन्हें आंदोलन करने के लिए किसने प्रेरित किया।

मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए विधायक ने कहा, “मैंने आंदोलन किया क्योंकि एनएमसी दिव्यांग लोगों के लिए आवंटित धन का उपयोग नहीं कर रही थी... जांच इस बारे में होनी चाहिए थी कि धन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है।”

उन्होंने दावा किया, “हमने तत्कालीन आयुक्त को पत्र लिखे थे लेकिन उन्होंने कभी कार्रवाई नहीं की। दिव्यांग लोगों के लिए धन दो साल से अधिक समय से अप्रयुक्त है।”

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