देश की खबरें | महाराष्ट्र: पत्नी की हत्या के आरोप में व्यक्ति को उम्रकैद की सजा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 63 वर्षीय एक व्यक्ति को 2015 में पैसे के विवाद में अपनी पत्नी की हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
ठाणे, नौ दिसंबर महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 63 वर्षीय एक व्यक्ति को 2015 में पैसे के विवाद में अपनी पत्नी की हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
ठाणे के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रचना आर. तेहरा ने बुधवार को पारित आदेश में ठाणे शहर के लोकमान्य नगर निवासी दोषी हीरालाल माली पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि माली, उसकी पत्नी और बच्चे साथ में रहते थे।
दंपती में पैसों को लेकर झगड़ा होता था। माली की पत्नी चाहती थी कि माली उसके भाई से लिया हुआ कर्ज लौटा दे।
अभियोजन ने अदालत को बताया कि 13 अक्टूबर 2015 को एक बार फिर दोनों में इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। विवाद बढ़ने पर माली ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी पर लोहे की छड़ से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि इसके बाद आरोपी ने अपने बेटे को फोन किया और उसे अपने अपराध के बारे में बताया।
माली के बेटे ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया और माली को गिरफ्तार कर लिया गया।
न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ सभी आरोपों को संदेह से परे साबित कर दिया है।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 09, 2022 11:46 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

