देश की खबरें | महाराष्ट्र : ठाणे जिले में केबल ऑपरेटर की हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास
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ठाणे, 26 अप्रैल महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने रुपयों के लिए एक केबल ऑपरेटर की हत्या के दस साल से अधिक पुराने मामले में दो महिलाओं सहित चार लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (कल्याण) आर.जी वाघमारे ने चार में से तीन दोषियों पर 25-25 हजार रुपये और एक पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस संबंध में मूल आदेश 23 अप्रैल को जारी किया गया, लेकिन इसकी प्रति बृहस्पतिवार को उपलब्ध कराई गई।
अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय गोसावी ने मुकदमे के दौरान अदालत को बताया कि राजा उर्फ भगवान ओचानी नाम के एक केबल ऑपरेटर ने दो महिलाओं को 10 लाख रुपये उधार दिए थे और वह अपने पैसे वापस मांग रहा था।
दोनों महिलाओं ने 2013 में रुपयों के मामले पर बातचीत करने के बहाने ओचानी को अपने यहां बुलाया और भाड़े पर रखे गए दो लोगों से उसकी हत्या करवा दी।
बाद में उन्होंने ओचानी के परिवार से यह कहते हुए एक करोड़ रुपये की मांग की कि वह उनके कब्जे में है।
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने चारों के खिलाफ आरोपों को साबित कर दिया और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया। इसने चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
दोषियों की पहचान आकाश हरीश मेंडोन (33), बबीता जग्गूसिंग लभाना (48), प्रिया विजयकुमार ऐलानी (52) और राजेश राजेंद्रन थरूर (38) के रूप में हुई।
अदालत ने निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि में से 90,000 रुपये ओचानी की विधवा को दिए जाएं।
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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 26, 2024 05:44 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

