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Maharashtra: सीमा शुल्क और सीबीआई के फर्जी अधिकारी बनकर साइबर ठगों ने व्यक्ति से 59 लाख रुपये ठगे

साइबर ठगों ने सीमा शुल्क और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के फर्जी अधिकारी बनकर महाराष्ट्र के ठाणे शहर निवासी एक व्यक्ति पर अपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उसे कार्रवाई की धमकी दी और 59 लाख रुपये ठग लिए.

Maharashtra: सीमा शुल्क और सीबीआई के फर्जी अधिकारी बनकर साइबर ठगों ने व्यक्ति से 59 लाख रुपये ठगे
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ठाणे, 6 दिसंबर : साइबर ठगों ने सीमा शुल्क और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के फर्जी अधिकारी बनकर महाराष्ट्र के ठाणे शहर निवासी एक व्यक्ति पर अपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उसे कार्रवाई की धमकी दी और 59 लाख रुपये ठग लिए. पुलिस ने यह जानकारी दी. यह ठगी 26 नवंबर से दो दिसंबर के बीच की गई. पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘खुद को दिल्ली के सीमा शुल्क अधिकारी बताने वाले एक व्यक्ति ने 54 वर्षीय पीड़ित को कई बार फोन किया.

उसने पीड़ित को बताया कि उसका एक पार्सल जब्त कर लिया गया है और उसमें मादक पदार्थ मिले हैं. फोन करने वाले ने दावा किया कि मामले को आगे की जांच के लिए सीबीआई को भेजा जा रहा है. उसने पीड़ित को सीबीआई के साथ सहयोग करने तथा एक और फोन का जवाब देने के निर्देश दिए.’’ अधिकारियों के अनुसार, इसके बाद पीड़ित को दूसरी बार फोन आया और फोन पर एक व्यक्ति ने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताया. उसने पीड़ित से कहा कि उसका नाम मानव तस्करी और धनशोधन सहित गंभीर आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ पाया गया है और मामले से अपना नाम हटवाने के लिए उसे 59 लाख रुपये देने होंगे. यह भी पढ़ें : उच्चतम न्यायालय ने 1987 के हाशिमपुरा नरसंहार मामले में आठ दोषियों को जमानत दी

आरोपी पीड़ित पर भुगतान पूरा करने का दबाव बनाते रहे और डरे हुए पीड़ित ने फोन करने वालों द्वारा बताए गए कई बैंक खातों में रकम स्थानांतरित कर दी. धन स्थानांतरित करने के बाद पीड़ित को एहसास हुआ कि वह ठगी का शिकार हो गया है और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पीड़ित की शिकायत के आधार पर नौपाड़ा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318 (4) (धोखाधड़ी) और 319 (2) (छद्मवेश द्वारा धोखाधड़ी) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 06, 2024 04:14 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).