देश की खबरें | महाराष्ट्र: अदालत ने गर्भवती महिला की हत्या के मामले में छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
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जालना, 14 दिसंबर महाराष्ट्र के जालना की एक अदालत ने 2020 में संपत्ति विवाद को लेकर की गई एक गर्भवती महिला की हत्या के मामले में चार महिलाओं सहित छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश वी. एम. मोहिते ने बुधवार को आदेश पारित किया। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
हीना खान (35) की जालना शहर के काजी पुरा इलाके में हत्या की गई थी और उस समय वह छह महीने की गर्भवती थीं।
अदालत ने नीलोफर जफर खान (23), नसीमा जफर खान (55), अरबाज खान जफर खान (20), इस्माइल अहमद शाह (38), हलीमा बी (60) और शबाना शाह (30) को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सरकारी वकील भरत खांडेकर के मुताबिक, दोषी लोग हीना खान के पहले पति के रिश्तेदार हैं। उनका हीना से किसी संपत्ति को लेकर विवाद था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, नौ अगस्त, 2020 को दोषी ठहराये गये छह लोग हीना खान के दूसरे पति सैय्यद माजिद तम्बोली के आवास में जबरन घुस गए थे। उन्होंने हीना पर रॉड से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमले में तंबोली को भी चोटें आईं।
बाद में, यहां सदर बाजार थाने में छह हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
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(The above story first appeared on LatestLY on Dec 14, 2023 09:44 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

