देश की खबरें | महाराष्ट्र : अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में दोषी को 10 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के दो साल पुराने मामले में 30 वर्षीय एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
ठाणे, चार सितंबर महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के दो साल पुराने मामले में 30 वर्षीय एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
कल्याण शहर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी.आर. अष्टुरकर ने मंगलवार को दिए अपने आदेश में सद्दाम हुसैन अब्दुल रज्जाक शेख पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
शेख को सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ आरोपों को साबित कर दिया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) एसआर कुलकर्णी ने अदालत को बताया कि 29 मई 2022 को मुंबई की एक मस्जिद से नमाज अदा करने के बाद बाहर निकले एक व्यक्ति पर शेख ने धारदार हथियार से हमला कर दिया था जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया।
अभियोजक के अनुसार, आरोपी का कहना था कि पीड़ित का भाई पुलिस का मुखबिर है इसीलिए उसने यह हमला किया। जब पीड़ित अपनी जान बचाने के लिए भागा तो शेख ने उसका पीछा किया और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
कुलकर्णी ने कहा कि सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के 11 गवाहों से सवाल-जवाब किए गए।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 04, 2024 08:08 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

