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देश की खबरें | महाराष्ट्र की अदालत ने 34 साल पुराने अपहरण मामले में आरोपी व्यक्ति को बरी किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मुंबई की एक अदालत ने 1989 में एक कारोबारी के अपहरण के आरोपी 62 वर्षीय व्यक्ति को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

देश की खबरें | महाराष्ट्र की अदालत ने 34 साल पुराने अपहरण मामले में आरोपी व्यक्ति को बरी किया

मुंबई, 25 मई मुंबई की एक अदालत ने 1989 में एक कारोबारी के अपहरण के आरोपी 62 वर्षीय व्यक्ति को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील यू हाके ने 17 मई को पारित आदेश में आरोपी अभय उसकईकर को सभी आरोपों से बरी कर दिया, जो फिलहाल जमानत पर है।

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने तीन गवाहों से पूछताछ की थी और बार-बार समन जारी किए जाने के बावजूद अभियोजन पक्ष अन्य गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं कर सका।

उसकईकर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 365 (अपहरण) और 392 (लूटपाट) सहित विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मुकदमे की सुनवाई की जा रही थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, उसकईकर ने तीन अन्य हथियारबंद लोगों के साथ अप्रैल 1989 में दक्षिण मुंबई के कोलाबा इलाके से एक कार में व्यवसायी मोहम्मद रजा हुसैन का अपहरण किया और जबरन एक साझेदारी विलेख पर उससे हस्ताक्षर कराए।

अदालत ने नवंबर 2022 में आरोप तय किए थे और इस साल मार्च में सुनवाई शुरू हुई थी।

अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में इस बारे में कोई सबूत नहीं है कि उसकईकर ने तीन फरार आरोपियों के साथ आपराधिक साजिश रची। साथ ही अदालत ने कहा कि तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ सुनवाई जारी रहेगी।

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(The above story first appeared on LatestLY on May 25, 2023 12:50 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).