महाराष्ट्र ने फंसे हुए लोगों के आवागमन के लिए नोडल प्राधिकार नियुक्त किया
नोडल प्राधिकार अपने-अपने जिले में फंसे हुए लोगों के नाम दर्ज करेंगे और यह सूची जिलाधीश को सौंपी जाएगी। फंसे हुए लोगों के समूह को नोडल प्राधिकार द्वारा दिए गए पत्र की प्रति को साथ रखना होगा ।
मुंबई, 30 अप्रैल महाराष्ट्र सरकार ने बृहस्पतिवार को एक अधिसूचना जारी कर राज्य के भीतर फंसे हुए लोगों के आवागमन के लिए सभी जिलाधीश को नोडल प्राधिकार नियुक्त किया है।
नोडल प्राधिकार अपने-अपने जिले में फंसे हुए लोगों के नाम दर्ज करेंगे और यह सूची जिलाधीश को सौंपी जाएगी। फंसे हुए लोगों के समूह को नोडल प्राधिकार द्वारा दिए गए पत्र की प्रति को साथ रखना होगा ।
अधिसूचना में कहा गया है अंतर-राज्यीय आवागमन के लिए भेजने वाले और आगमन वाले राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश एक-दूसरे से संपर्क में रहेंगे और सड़क मार्ग से उनके आवागमन के लिए आपसी तौर पर सहमति जताएंगे।
अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘संबंधित जिलाधीश या राज्य आपदा प्रबंधन निदेशक से पत्र लिए बिना फंसे हुए लोगों के समूह को महाराष्ट्र के भीतर या बाहर आवागमन की अनुमति नहीं दी जाएगी।’’
इसमें कहा गया है, ‘‘जाने के लिए इच्छुक लोगों की जांच होगी और ऐसे लोगों को ही जाने दिया जाएगा जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे । जिला और राज्य के पत्र में स्पष्ट तौर पर दर्ज होगा कि व्यक्तियों की जांच की गयी है और उनमें लक्षण नहीं पाए गए हैं ।’’
ऐसे लोग जो खुद की व्यवस्था से यात्रा करना चाहते हैं , वो संबंधित राज्यों और जिलों के पत्रों के आधार पर यात्रा कर पाएंगे ।
आवाजाही के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों पर भेजने वाले राज्य या जिला प्राधिकार द्वारा जारी पत्र को रखना होगा। यह पास तय मार्ग के लिए होगा और यात्रा करने वालों के नाम भी होंगे।
अधिसूचना में कहा गया है कि आवागमन के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों को यात्रा के पहले और बाद में संक्रमण मुक्त करना होगा और गाड़ी में बैठने की व्यवस्था में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, लेटेस्टली स्टाफ ने इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया है)
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 30, 2020 06:40 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

