देश की खबरें | उपराज्यपाल ने दिल्ली में ‘गुजरात असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम’ लागू करने का प्रस्ताव किया

नयी दिल्ली, नौ जुलाई दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजकर ‘गुजरात असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, 1985’ को राष्ट्रीय राजधानी में लागू करने की मांग की है। राजनिवास अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि गुजरात असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, 1985 के तहत शराब तस्करों, खतरनाक व्यक्तियों, मादक पदार्थ तस्करों, मानव तस्करों और संपत्ति हड़पने वालों की निवारक हिरासत का प्रावधान है।

दिल्ली के गृह विभाग ने 27 जून को गुजरात के अधिनियम को दिल्ली में लागू करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश (कानून) अधिनियम की धारा-2 के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए उपराज्यपाल को प्रस्ताव सौंपा था।

नियमानुसार, उपरोक्त अधिनियम को लागू करने के लिए मसौदा अधिसूचना को गृह मंत्रालय के पास भेजना अनिवार्य है।

तेलंगाना के एक इसी तरह के कानून पर गौर किया गया और यह पाया गया कि गुजरात का कानून बेहतर है।

अधिकारियों ने कहा कि गुजरात के उक्त अधिनियम को बेहतर मानते हुए उपराज्यपाल सक्सेना ने दिल्ली में भी लागू करने संबंधी प्रस्ताव को गृह मंत्रालय को भेजने पर सहमति जताई है।

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