देश की खबरें | लोकपाल को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के खिलाफ मामले सुनने के अधिकार पर 30 अप्रैल को सुनवाई
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नयी दिल्ली, 15 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों के खिलाफ दर्ज शिकायतों की सुनवाई के लिए भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से संबंधित मामले में 30 अप्रैल को दलीलें सुनेगा।
यह मामला न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की तीन सदस्यीय विशेष पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया।
पीठ ने कहा, ‘‘हमें कम से कम दो घंटे लगेंगे... हम इस मामले की सुनवाई किसी बुधवार को करेंगे। अगर बुधवार के दिन दोपहर तक सुनवाई पूरी नहीं हुई तो हम बृहस्पतिवार को सुनवाई जारी रखेंगे।’’
न्यायालय ने उक्त मामले की सुनवाई 30 अप्रैल के लिए निर्धारित की है।
उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के एक अतिरिक्त न्यायाधीश के खिलाफ दायर दो शिकायतों पर लोकपाल द्वारा 27 जनवरी को दिए गए आदेश पर स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई कार्यवाही पर विचार कर रहा है।
न्यायाधीश के खिलाफ आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक निजी कंपनी द्वारा शिकायकर्ता के खिलाफ दायर मुकदमे की सुनवाई कर रहे उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को और निचली अदालत के न्यायाधीश को उस कंपनी के पक्ष में प्रभावित किया।
यह आरोप लगाया गया है कि निजी कंपनी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उस समय मुवक्किल थी, जब वह (न्यायाधीश) वकालत करते थे।
उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने संबंधी लोकपाल के आदेश पर 20 फरवरी को रोक लगाते हुए इसे ‘‘अत्यधिक परेशान करने वाला’’ और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला आदेश करार दिया।
उच्चतम न्यायालय ने 18 मार्च को कहा था कि वह उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने में भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे की पड़ताल करेगा।
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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 15, 2025 09:50 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

