ताजा खबरें | लोकसभा ने नौचालन के लिये सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 को मंजूरी दी

Get latest articles and stories on Latest News at LatestLY. लोकसभा ने सोमवार को ‘नौचालन के लिये सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021’ को मंजूरी दे दी जिसके माध्यम से समुद्री नौवहन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी संबंधी बदलाव को ध्यान में रखते हुए पोत यातायात सेवाओं के लिये नया ढांचा तैयार करने एवं उनका प्रबंधन सुगम बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

नयी दिल्ली, 22 मार्च लोकसभा ने सोमवार को ‘नौचालन के लिये सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021’ को मंजूरी दे दी जिसके माध्यम से समुद्री नौवहन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी संबंधी बदलाव को ध्यान में रखते हुए पोत यातायात सेवाओं के लिये नया ढांचा तैयार करने एवं उनका प्रबंधन सुगम बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

निचले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए पोत एवं पत्तन मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, ‘‘ देश में 195 प्रकाश स्तम्भ (लाइटहाउस) हैं। इनमें से 71 प्रकाश स्तम्भों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिये चिन्हित किया गया है।’’

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक ओर नदियों में जलमार्ग का विकास करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, दूसरी ओर सागर समृद्धि योजना लाई गयी है।

जहाज तोड़ने के उद्योग को बढ़ावा देने का जिक्र करते हुए मंडाविया ने कहा कि अलंग बंदरगाह को इस दृष्टि से कानूनी दृष्टि से सुगम बनाया है।

उन्होंने कहा कि जहाज तोड़ने से जुड़ी इकाइयों से देश की जरूरत की 8 प्रतिशत स्टील मिलती है। ऐसे में बजट में वित्त मंत्री ने इन्हें बढ़ावा देने की बात कही है।

मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा ने ‘नौचालन के लिये सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021’ को मंजूरी दे दी।

विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि समय-समय पर सामुद्रिक क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हुए हैं और नौचालन के लिये सामुद्रिक सहायता के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का काफी विकास हुआ है। इसमें जलयान यातायात सेवा और नौचालन सहायता का विविधीकरण शामिल है जिसके अंतर्गत प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश पोतों से भिन्न तकनीकी सहायता शामिल है।

इसमें कहा गया है कि नौचालन के लिये सामुद्रिक सहायता की भूमिका ‘रेडियो और डिजिटल’ आधारित हो गई है। ऐसे में सरकार और उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत नियुक्त महानिदेशक की भूमिका व्यापक हो गई है।

इसके तहत नौचालन के लिये सामुद्रिक सहायता पद का प्रकाश स्तम्भ के स्थान पर उपयोग करने का प्रावधान किया गया है ताकि कानूनी रूप से नौचालन के संबंध में समुद्री सहायता के लिये आधुनिक विधियों का और बेहतर उपयोग किया जा सके।

विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा प्रकाश स्तम्भ अधिनियम 1927 से संबंधित उपबंध और नियंत्रण से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिये अधिनियमित किया गया।

वर्तमान में समुद्री संधियों और अंतरराष्ट्रीय लिखत के अधीन बाध्यताओं का अनुपालन करने के लिये सरकार ने उक्त अधिनियम को निरसित करना तय किया।

विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा की भारती बेन शियाल ने कहा कि आजादी के बाद अब तक कोई ऐसा नियम या कानून नहीं बनाया गया जिससे हम नौचालन के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय नियमों के दायरे में आते। अब इस विधेयक से भारत अंतरराष्ट्रीय नियमों के दायरे में आ सकेगा।

उन्होंने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद समुद्री परिवहन सेवा में सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी तथा नौवहन के क्षेत्र में कारोबार, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

भाजपा के राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने से नौचालन की क्षेत्र में सुगमता आएगी और यह बड़ा सुधार का कदम साबित होगा।

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के श्रीनिवासुलू रेड्डी ने विधेयक का समर्थन किया और कहा कि आंध्र प्रदेश में बंदरगाहों के विकास के लिए केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए।

शिवसेना के श्रीरंग अप्पा बारणे ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि नौचालन और पर्यटन के विकास में मदद मिलेगी।

जदयू के कौशलेंद्र कुमार, शिवसेना के अरविंद सावंत और कई अन्य सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया।

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