लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया गया,कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर अंतरराज्यीय बसों की इजाजत
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नयी दिल्ली, 17 मई देश में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये लागू लॉकडाउन 31 मई तक के लिये बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 4.0 में निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय बस सेवाओं की इजाजत दी गई है। सरकार के इस कदम से पैदल अपने घर पहुंचने की जद्दोजहद कर रहे हजारों प्रवासी श्रमिकों को तत्काल राहत मिलने की संभावना है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन 4.0 के जारी नये दिशानिर्देशों में आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए 31 मई तक और रियायतें दी गयी हैं, जिनमें मॉल को छोड़ कर बाजारों में नाई की दुकानों, सैलून और स्पा समेत अन्य दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति दी गयी है। ई-कॉमर्स कंपनियों को भी सभी वस्तुओं की घरों तक आपूर्ति की अनुमति दे दी गयी है, जिनमें वे वस्तुएं भी शामिल हैं जो आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आतीं।

हालांकि, गृह मंत्रालय ने कहा कि रात में कर्फ्यू जारी रहेगा, जिसका मतलब है कि शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक गैर-जरूरी यात्राएं प्रतिबंधित रहेंगी और अधिकारी इनका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

देश में कोविड-19 के कारण बीते 24 घंटे में और 120 लोगों की मौत होने के साथ कुल मृतक संख्या बढ़ कर 2,872 हो गई है। इसी अवधि में संक्रमण के 4,987 नए मामले सामने आए, जो अब तक एक दिन में सर्वाधिक हैं। इन नये मामलों के सामने आने से रविवार सुबह तक कुल मामले बढ़ कर 90,927 हो गए।

इस बीच, राज्यों को उनके कोविड-19 के मामलों की संख्या को देखते हुए रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में श्रेणीबद्ध करने के अधिकार दिये गये हैं, जिसकी कई राज्यों के मुख्यमंत्री मांग कर रहे थे।

गृह मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों पर विचार करने के बाद ऐसा किया जाना चाहिए।

देशभर में 31 मई तक सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी, होटल, रेस्तरां, स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, जिम बंद रहेंगे। विमान और मेट्रो ट्रेनों का परिचालन भी 31 मई तक बंद रहेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा था कि रविवार को तीसरे चरण के बाद लॉकडाउन के अगले चरण में अलग नियम और दिशानिर्देश होंगे, ताकि सामान्य स्थिति की ओर लौटा जा सके।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने रविवार शाम एक आदेश जारी कर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के प्रावधान के तहत कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है।

एनडीएमए के सदस्य सचिव जी.वी.वी. शर्मा ने कहा कि आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के प्रवधान 6(2)(आई) के तहत प्राप्त अधिकार का उपयोग करते हुए एनडीएमए भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों और राज्य के प्राधिकारों को लॉकडाउन के तहत लागू नियमों को 31 मई तक जारी रखने का निर्देश देता है।

आदेश के अनुसार, केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय कार्यकारी समिति को निर्देश दिया जाता है कि वह कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए ऐहतियात बरतते हुए आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए जरुरत के अनुसार आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करे।

इस आदेश से कुछ ही घंटे पहले कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों ने लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने की घोषणा की। पंजाब और मिजोरम की सरकारें पहले ही इस बाबत ऐलान कर चुके थे।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 के लिए आज शाम नौ पन्ने का दिशा-निर्देश जारी कर स्पष्ट किया कि इस दौरान क्या किया जा सकता है और क्या नहीं।

दिशा-निर्देश के अनुसार, घरेलू हवाई एम्बुलेंस के अलावा अन्य सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी।

गृह मंत्रालय का कहना है कि 31 मई तक देश भर में मेट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल (तरण ताल), जिम आदि बंद रहेंगे। इस अवधि में सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। साथ ही, सभी प्रार्थना और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।

गृह मंत्रालय का कहना है कि कोविड-19 लॉकडाउन 4.0 के दौरान राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है।

मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दिया गया है। राज्य अपने यहां टैक्सियों और ऑटोरिक्शा के परिचालन पर भी फैसला ले सकते हैं।

दिशा-निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन 4.0 में निषिद्ध क्षेत्रों में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति है। स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि निषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित सभी दुकानें और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें।

केंद्र ने खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दे दी है लेकिन उनमें दर्शकों के प्रवेश पर पाबंदी होगी।

रेस्तरां बंद रहेंगे, लेकिन घरों तक भोजन की आपूर्ति के लिए उनके किचन में कामकाज हो सकता है।

केंद्र ने स्पष्ट किया कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने समेत सभी जरूरी मानक परिचालन प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करना होगा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र के लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर जारी दिशानिर्देश काफी हद तक दिल्ली सरकार के प्रस्ताव के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पाबंदियों में ढील के संबंध में विस्तृत योजना सोमवार को घोषित की जाएगी।

दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा कि चौथे चरण के लॉकडाउन के लिए केंद्र सरकार के दिशानिर्देश अर्थव्यवस्था को खोलने तथा इस बारे में ब्योरा तैयार करने का काम राज्यों पर छोड़ने के लिहाज से सही दिशा में हैं।

बयान में कहा गया, ‘‘अर्थव्यवस्था के फिर से खुलने पर मामलों में थोड़ी वृद्धि होने की आशंका है और दिल्ली इससे निपटने के लिए तैयार है। हम हमेशा से कहते रहे हैं कि हम सभी को अब कोरोना के साथ जीना सीखना होगा।’’

राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मामले आज 10 हजार के करीब पहुंच गए।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड-19 संक्रमण से मौतों का आंकड़ा रविवार को 2,872 पर पहुंच गया। वहीं एक दिन में संक्रमण के मामलों में 4,987 की सर्वाधिक बढ़ोतरी के साथ कुल मामले बढ़कर 90,927 हो गये हैं। इससे पहले 11 मई को एक दिन में सर्वाधिक मामले सामने आए थे जब 4,213 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी।

अमेरिका स्थित जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सभी देशों में मामलों की कुल संख्या के लिहाज से भारत 11वें स्थान पर है जिसमें अमेरिका करीब 15 लाख मामलों के साथ पहले नंबर पर है।

देश में कोविड-19 के 53,946 रोगियों का इलाज चल रहा है, वहीं 34,108 लोग ठीक हो चुके हैं। एक रोगी देश छोड़कर जा चुका है।

राज्यों के स्वास्थ्य विभागों के आंकड़ों के आधार पर पीटीआई- द्वारा तैयार तालिका के अनुसार देश में संक्रमण के कुल मामले 94,887 हो गए हैं, वहीं 2,907 लोगों की इसके संक्रमण से मौत हो चुकी है।

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