देश की खबरें | बंगाल जहरीली शराबकांड मामले में मुख्य आरोपी को उम्रकैद
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. कोलकाता की एक अदालत ने वर्ष 2011 में जहरीली शराब पीने से हुयी 172 लोगों की मौत के मामले में मुख्य आरोपी खोड़ा बादशाह को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनायी। अलीपुर जिला सत्र न्यायालय ने बादशाह उर्फ नूर इस्लाम फाकिर को हत्या का दोषी करार दिया।
कोलकाता, दो अगस्त कोलकाता की एक अदालत ने वर्ष 2011 में जहरीली शराब पीने से हुयी 172 लोगों की मौत के मामले में मुख्य आरोपी खोड़ा बादशाह को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनायी। अलीपुर जिला सत्र न्यायालय ने बादशाह उर्फ नूर इस्लाम फाकिर को हत्या का दोषी करार दिया।
मगराहाट थाने में दर्ज 64 लोगों की मौत से जुड़े मामले में दोषी ठहराते हुए बादशाह को यह सजा सुनायी गयी। वह जहरीली शराब से जुड़े एक अन्य मामले में पहले ही उम्रकैद की सजा काट रहा है जोकि उस्थी पुलिस थाने में दर्ज था।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि बादशाह की मृत्यु होने तक सजा जारी रहेगी। बादशाह को लोगों को जहर देने का भी दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनायी गई। अदालत ने कहा कि दोनों सजा एक साथ चलेंगी।
अदालत ने सात अन्य सह-आरोपियों को अपराध में उनकी संलिप्तता के ठोस सबूत के अभाव में बरी कर दिया।
अभियोजन ने मामले को दुर्लभतम करार देते हुए बादशाह को मौत की सजा देने का अनुरोध किया था।
अभियोजन ने अदालत के समक्ष बताया कि 14 दिसंबर 2011 को बादशाह द्वारा बेची गयी जहरीली शराब पीने से दक्षिण 24 परगना जिले के मगराहाट, उस्थी और मंदिरबाजार में रहने वाले कम से कम 172 लोगों की मौत हो गई थी जबकि कई लोग स्थायी विकलांगता के शिकार हुए थे।
बादशाह ने बेगुनाह होने का दावा करते हुए कहा था कि वह ऐसा कोई व्यापार नहीं करता था। बादशाह के वकील ने कहा कि वह सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख करेंगे।
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(The above story first appeared on LatestLY on Aug 02, 2021 10:47 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

