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देश की खबरें | मथुरा में अधिवक्‍ता की हत्या करने के मामले में पांच को आजीवन कारावास

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देश की खबरें | मथुरा में अधिवक्‍ता की हत्या करने के मामले में पांच को आजीवन कारावास

मथुरा (उप्र), 17 सितम्बर उत्तर प्रदेश के मथुरा की एक अदालत ने पांच वर्ष पूर्व अधिवक्ता की गोलियों से भून कर हत्‍या करने के मामले में दो भाइयों समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा 17-17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जबकि एक अन्‍य आरोपी को उम्रकैद साथ 18 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भीष्म दत्त सिंह तोमर ने शनिवार को बताया कि यह मामला 26 अक्टूबर, 2017 का है। उन्होंने बताया कि वृन्दावन कोतवाली क्षेत्र के रामनगर निवासी अधिवक्ता गोपाल सिंह रात को भोजन करने के पश्चात रात साढ़े नौ बजे के करीब अपने पुत्र हेमंत के साथ घर के बाहर टहल रहे थे, तभी पांच नामजद लोगों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा कर उनकी हत्या कर दी।

तोमर ने बताया कि इस मामले में उनके पुत्र हेमंत ने दो भाइयों नंदलाल उर्फ कन्नू व वीरेंद्र, गोविंद , रिंकू, रूपा निवासीगण गांव राजपुर, कोतवाली वृन्दावन के खिलाफ हत्‍या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

उन्‍होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (तृतीय) में न्यायाधीश संतोष कुमार ने की। बृहस्पतिवार को फैसला सुनाते हुए उन्होंने सभी पांचों अभियुक्तों को दोषी करार दिया।

उन्होंने बताया कि न्यायाधीश ने शुक्रवार को सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 17-17 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि इनमें से गोविंद को आजीवन कारावास के साथ 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

गोविंद इस समय पहले से ही जेल में हैं, जबकि चार अन्य इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत पा चुके थे। न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों को समय रहते समर्पण के पश्चात जेल भेजने के आदेश दिए हैं।

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(The above story first appeared on LatestLY on Sep 17, 2022 05:26 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).